सिम कार्ड लेने के लिए फर्जी कागजात देने वालों की अब खैर नहीं है। नए नियमों के मुताबिक सिम कार्ड बेचने वाले रिटेलर्स और फ्रेंचाइजी को अब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी।टेलिकॉम ऑपरेटर को दस्तावेज सौंपने के 15 दिनों के अंदर अगर कागजातों में गड़बड़ी पाई जाती है तो रिटेलर ग्राहक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। नए नियम नवंबर से लागू होंगे।
और सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने ग्राहक को देखा है और उसके फोटोग्राफ के साथ उसके चेहरे की मिलान भी की है। अगर बाद में ये पता चलता है कि रिटेलर ने वेरिफिकेशन में ढ़िलाई बरती है तो फिर टेलिकॉम ऑपरेटर को उसके खिलाफ कार्रवाई करने और पुलिस में शिकायत करने का अधिकार होगा। यही नहीं नए नियमों के मुताबिक किसी ग्राहक को अलग-अलग कंपनियों से भी 10 से ज्यादा कनेक्शंस नहीं मिलेंगे। यही नहीं 6 महीने के बाद ये चेक करना होगा कि फॉर्म में लिखा गया पता सही है या नहीं।
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